दिल्ली दंगों से जुड़े एक अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकर्ता उमर खालिद और शरजील इमाम को बड़ा झटका दिया है। सोमवार को जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने माना कि फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की कथित साजिश में इनकी भूमिका “भागीदारी की पदानुक्रम में उच्च स्तर” की रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 10 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब सुनाया गया है। हालांकि, इसी केस में गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को सशर्त जमानत दी गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी आरोपियों की भूमिका समान नहीं मानी जा सकती।
इससे पहले 2 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उमर खालिद, शरजील इमाम समेत कुल 9 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। हाई कोर्ट ने कहा था कि 2020 के दंगे “सामान्य विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक सुनियोजित और सुव्यवस्थित साजिश” थे।
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